Sarkari Marriage Promotion Scheme शादियों के लिए 50,000 रुपये का वित्तीय सहायता कार्यक्रम

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विवाह प्रोत्साहन योजना (Marriage Promotion Scheme) महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग की एक सराहनीय पहल है विवाह प्रोत्साहन योजना। इसे अपनी साथी के साथ विवाह करने वाले विकलांग व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इस ब्लॉग पोस्ट में हम इस योजना की जटिलताओं, लाभ, पात्रता और एक सरल आवेदन प्रक्रिया का परिचय करेंगे।

(Marriage Promotion Scheme) विवाह प्रोत्साहन के लाभ: विकलांग जोड़ियों के लिए एक आर्थिक सहारा

विवाह प्रोत्साहन योजना (Marriage Promotion Scheme) इस परियोजना में पात्र जोड़ी को समर्थन प्राप्त होता है। मानदंडों को पूरा करने पर, जोड़ी ₹50,000 तक का आर्थिक सहारा प्राप्त कर सकती है, जिसमें ₹25,000 का बचत प्रमाणपत्र, ₹20,000 कैश सहायता, ₹4,500 घरेलू उपयोग के रूप में और ₹500 विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राशि शामिल है।

Marriage Promotion Scheme विवाह के लिए आर्थिक सहायता योजना 50000 मुक्त
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पात्रता मानदंड: सहायता की ओर मुख्याधिकारी

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  1. नागरिकता: आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  2. आवास: महाराष्ट्र में स्थायी निवासी होना चाहिए।
  3. विकलांगता: आपको 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
  4. वैवाहिक स्थिति: आपको एक अविकलांग साथी के साथ विवाह किया होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया: सरल और ऑनलाइन विकल्पें

आवेदन प्रक्रिया को सरलता से समझने के लिए यहां हमारे स्टेप-बाय-स्टेप गाइड का अनुसरण करें:

ऑफ़लाइन आवेदन:

  1. आवेदन पत्र का प्रारंभ करने के लिए जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय का दौरा करें।
  2. आवेदन पत्र को पूरा करें, एक साइन अक्रॉस किए गए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाएं, और सभी (स्व-प्रमाणित) आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  3. दिल्ली सामाजिक कल्याण कार्यालय में संलग्न दस्तावेज़ के साथ पूर्ण और साइन किया गया आवेदन पत्र सबमिट करें।
  4. जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र की सफल सबमिशन की पुष्टि के लिए रसीद/पुरस्कृत प्राप्त करें।

आवश्यक दस्तावेज़: सहायता की कुंजी

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ प्रदान करके सुनिश्चित करें:

  1. आधार कार्ड
  2. 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ (साइड से हस्ताक्षरित)
  3. महाराष्ट्र राज्य का निवासी प्रमाणपत्र / डोमिसाइल प्रमाणपत्र।
  4. विकलांगता प्रमाणपत्र।
  5. बैंक खाता का विवरण (बैंक का नाम, शाखा का नाम, पता, IFSC, आदि)।
  6. आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाणपत्र, कक्षा 10/12 का मार्कशीट, आदि)।
  7. विवाह का प्रमाण।
  8. जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय द्वारा आवश्यक कोई और दस्तावेज़।

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 शादियों के लिए 50,000 रुपये
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निष्कर्ष: अंतर्बाधों को दूर करते हुए, भविष्य बनाना

विवाह प्रोत्साहन योजना (Marriage Promotion Scheme) महाराष्ट्र की विवाह प्रोत्साहन योजना समावेशीता और समानता का प्रतीक है। विकलांगता की चुनौतियों को पार करने वाले जोड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके सरकार समाज में समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाती है। यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो इस उदार और सशक्त भविष्य की ओर बढ़ने का मौका न छोड़ें। इस योजना को अन्वेषण करें और प्रेम की कोई सीमा नहीं है, और बाधाएँ अवसरों में बदल जाती हैं।

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Anu Radha Sharma
Anuradha Sharma is an experienced blogger and designer who has a passion for creating informative websites. After graduating in 2017, she started her journey of providing valuable information about government jobs and results through WordPress websites. With over 25 websites including the famous SarkariResult, Anuradha has honed her skills in blogging. Connect with Anuradha Sharma:

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