
क्या आपने अपनी पूरी PF राशि निकाल ली है, लेकिन अब भी EPS यानी पेंशन बैलेंस आपके खाते में दिख रहा है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से कर्मचारियों को यह कन्फ्यूजन होता है कि PF तो निकाल लिया, फिर भी पेंशन क्यों बची है? और उसे कैसे निकालें?
इस आर्टिकल में हम इसी सवाल का जवाब देंगे – आसान भाषा में और स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बताकर। तो चलिए समझते हैं कि PF Pension कैसे निकाली जाती है, कौन-कौन से फॉर्म चाहिए, और किन बातों का खास ध्यान रखना होता है।

🔍 PF और Pension में फर्क क्या है?
सबसे पहले जानिए कि PF और Pension एक ही नहीं हैं।
- EPF (Employee Provident Fund): यह आपके वेतन का 12% हिस्सा होता है, जिसमें से एक हिस्सा पेंशन में जाता है।
- EPS (Employee Pension Scheme): EPF के अंदर से ही 8.33% हिस्सा EPS में जाता है, जिससे भविष्य में पेंशन मिलती है।
इसलिए जब आप PF निकालते हैं, तो EPS (पेंशन हिस्सा) तब तक नहीं निकलता, जब तक आप इसका क्लेम न करें।
✅ PF Pension कैसे निकाले – Step-by-Step गाइड
अब बात करते हैं उस प्रैक्टिकल प्रोसेस की जिसकी मदद से आप अपनी पेंशन राशि निकाल सकते हैं।
🧑💻 ऑनलाइन तरीका (EPFO पोर्टल से):
- EPFO वेबसाइट पर जाएं 👉 https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/
- अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- मेन्यू में जाएं “Online Services > Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)”
- जरूरी पर्सनल डिटेल्स (नाम, आधार, बैंक डिटेल) चेक करें और वेरिफाई करें।
- “Proceed for Online Claim” पर क्लिक करें।
- अगर सिर्फ पेंशन निकालना है तो Form 10C या 10D चुनें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें (Aadhaar लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा)।
- OTP दर्ज कर सबमिट करें।
👉 बस! आपका क्लेम एक हफ्ते में प्रोसेस हो जाएगा।
🧾 PF Pension निकालने के लिए जरूरी फॉर्म
| फॉर्म का नाम | कब भरें |
| Form 10C | नौकरी 10 साल से कम की हो और पेंशन निकालनी हो |
| Form 10D | उम्र 50 साल या ज्यादा हो, और मासिक पेंशन चाहिए |
| Form 10D (Nominee) | कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी पेंशन के लिए अप्लाई करे |
📊 PF में कितना पैसा जाता है? EPS में कितना?
अगर आप किसी EPFO रजिस्टर्ड कंपनी में काम करते हैं तो:
- आपकी सैलरी का 12% PF में जमा होता है
- इसमें से 8.33% EPS (पेंशन) में जाता है
- और 3.67% EPF खाते में रहता है
इसलिए जब आप PF निकालते हैं, तो EPS हिस्सा तभी मिलेगा जब आप उसका अलग से क्लेम करें।
⚠️ PF Pension नहीं मिल रही? ये हो सकते हैं कारण:
- ✅ गलत या अधूरी जानकारी फॉर्म में
- ✅ KYC अपडेट न होना (Aadhaar, बैंक डिटेल्स आदि)
- ✅ नियोक्ता की मंजूरी लंबित रहना
- ✅ आयु या सेवा की शर्तें पूरी न होना
💡 सुझाव:
अगर आपको क्लेम करने में दिक्कत हो रही है तो:
- EPFO हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें
- या फिर नजदीकी EPFO ऑफिस में विज़िट करें
🔚 निष्कर्ष: पूरी PF निकालने के बाद भी बची पेंशन को ऐसे करें क्लेम!
EPF और EPS दोनों ही आपके रिटायरमेंट के लिए बचत योजनाएं हैं। अगर आपने PF तो निकाल लिया है, लेकिन EPS बची है – तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ऊपर बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें और कुछ ही दिनों में आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
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⚠️ Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।
