Haryana Deen Dayal Yojna: जानिए ऐसे प्राप्त करें दीन दयाल परिवार सुरक्षा Yojna का लाभ – पूरी जानकारी

Haryana Deen Dayal Yojna

Haryana Deen Dayal Yojna: जानिए कैसे प्राप्त करें Deen Dayal उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा Yojna का लाभ – पूरी जानकारी

Haryana Deendayal Yojana: Haryana सरकार ने राज्य के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कई Yojnaएं चलाई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसी क्रम में Haryana सरकार ने Deen Dayal उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा Yojna की शुरुआत की है। इस Yojna के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि कठिन परिस्थितियों में उनकी मदद की जा सके।

Haryana Deen Dayal Yojna क्या है और इसके मुख्य लाभ

Haryana Deen Dayal Yojna के तहत परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर उन परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। इस Yojna का लाभ 6 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक के व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो चुकी हो।

  • वित्तीय सहायता की श्रेणियां:
    • 6 से 12 वर्ष तक: 1 लाख रुपये
    • 12 से 18 वर्ष तक: 2 लाख रुपये
    • 18 से 25 वर्ष तक: 3 लाख रुपये
    • 25 से 45 वर्ष तक: 5 लाख रुपये
    • 45 से 60 वर्ष तक: 3 लाख रुपये

इस Yojna में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा Yojna और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा Yojna के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल है।

Haryana Deen Dayal Yojna का उद्देश्य और लाभ

Haryana सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इस Yojna से राज्य के गरीब परिवारों को कठिन समय में मदद मिलेगी और वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकेंगे। इस Yojna को अन्य नामों जैसे “Haryana दयालू स्कीम” और “Haryana Deendayal Yojana” से भी जाना जाता है।

Haryana Deen Dayal Yojna के लिए पात्रता और शर्तें

Yojna का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है:

  1. Haryana का स्थायी निवासी होना चाहिए
  2. परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए
  3. लाभार्थी की आयु 6 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए
  4. परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना अनिवार्य है
  5. दयालू Yojna के तहत उन्हीं व्यक्तियों को सहायता दी जाएगी जिनकी दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता हुई हो।
  6. दयालू-2 Yojna के तहत आवारा मवेशी/पशु/कुत्ते के काटने से हुई मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामलों में ही सहायता मिलेगी।

Haryana Deen Dayal Yojna के लिए जरूरी दस्तावेज

Yojna में आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए:

  1. परिवार पहचान पत्र
  2. आय प्रमाण पत्र
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. आधार कार्ड
  5. मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु के मामले में)
  6. स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांगता के मामले में)
  7. अस्पताल से छुट्टी सारांश (केवल अस्पताल में भर्ती होने पर)
  8. एफआईआर/डीडीआर की कॉपी
Haryana Deen Dayal Yojna
Haryana Deen Dayal Yojna

Haryana Deen Dayal Yojna के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

Yojna के लिए आवेदन करना बहुत सरल है। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं:

  1. Yojna के ऑनलाइन पोर्टल  https://dapsy.finhry.gov.in/get-family-id पर जाएं: सबसे पहले आपको Yojna के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा।
  2. अप्लाई स्कीम पर क्लिक करें: पोर्टल के होम पेज पर “अप्लाई स्कीम” पर क्लिक करें।
  3. Yojna के प्रकार का चयन करें: यहाँ पर दयालू (दुर्घटना के कारण मृत्यु/स्थायी विकलांगता) या दयालू-2 (मवेशी/कुत्ते के काटने से मृत्यु/विकलांगता) का चयन करें।
  4. परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करें: Yojna के चयन के बाद परिवार पहचान पत्र संख्या दर्ज करें।
  5. आवेदन फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
  6. फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें। सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को सहायता की राशि दी जाएगी।

Haryana Deen Dayal Yojna से कैसे मिलेगा लाभ?

Yojna का लाभ लेने के लिए मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने के तीन महीने के भीतर आवेदन करना होगा। सहायता राशि परिवार के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में या पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

Haryana Deen Dayal Yojna के लिए अभी करें आवेदन!

अगर आप Haryana के निवासी हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में आते हैं, तो Haryana Deen Dayal Yojna आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। ऑनलाइन आवेदन करें और आर्थिक सहायता प्राप्त करने का मौका न चूकें

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